निवासियों और प्रवासियों के लिए जारी किया गया अलर्ट
ओमान में अधिकारियों के द्वारा निवासियों और निवासियों के लिए ऑनलाइन जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति electronic cigarettes, shisha सहित किसी दूसरे पदार्थ की ट्रेडिंग करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी और भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
लगाया जाएगा भारी जुर्माना
अगर कोई व्यक्ति इस तरह की हरकत करता है तो उसे भारी जुर्माना चुकाना होगा। Chairman of the Consumer Protection Authority, Sulayem bin Ali Al-Hakmani के द्वारा कहा गया है कि Ministerial decision No. 756/2023, के अनुसार 7 जनवरी 2024 को इस बात की जानकारी दी गई है कि electronic cigarettes, shisha जैसे पदार्थ के ट्रेड पर पाबंदी है।
Consumer Protection Law के अनुसार इन नियमों का उल्लंघन करने वाले आरोपियों को OMR 1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। दुबारा नियम उल्लंघन करने पर प्रतिदिन OMR 50 का जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन इस दौरान इस बात का ख्याल रखना होगा कि जुर्माना OMR 2,000 से न बढ़ें।