मोटर वाहन अधिनियम एक्ट के तहत अब एक एक्शन शुरू किया गया है जिसके तहत दो पहिया वाहन चला रहे हैं वाहन मालिकों को चेकिंग का सामना करना पड़ेगा. सारे पेपर और डॉक्यूमेंट होने के बावजूद उन्हें चेकिंग के दौरान रुकना होगा. खासकर से उन लोगों के लिए यह जरूरी होगा जो लोग मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा कर चल रहे हैं.
लग गया है रोक जारी है चेकिंग.
मोटर वाहन अधिनियम एक्ट के तहत प्राइवेट नंबरों का कमर्शियल इस्तेमाल प्रतिबंधित है और इस क्रम में रैपीडो और अन्य मोबाइल एग्रीगेटर के माध्यम से लोग मोटरसाइकिल से कमा रहे थे. इस पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही अब चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है और पीछे बैठे हैं यात्री से चालक को लेकर कुछ सवाल ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पूछे जा रहे हैं तकिया सत्यापित किया जा सके कि गाड़ी पर बैठने वाला व्यक्ति किसी प्रकार से Paid Ride with private number bike का उल्लंघन नहीं कर रहा हो.
₹20000 का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस कैंसिल.
ऐसी स्थिति में पकड़े जाने पर ₹20000 तक का जुर्माना 3 महीने तक के लिए लाइसेंस कैंसिल करने का प्रावधान दिया गया है. आपको बताते चलें कि इसके लिए एग्रीगेटर कंपनियों पर भी ₹100000 तक का जुर्माना ऐलान किया गया है.
तो अब नई स्थिति के अनुसार अगर आपके पास हेलमेट जूते और आने सारे कागजात हैं फिर भी अगर आप किसी भी प्रकार से paid ride मैं पकड़े जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको चालान और लाइसेंस कैंसिल होने तक का परिस्थिति से गुजर सकता है.
मुख्य रूप से यह नियम दिल्ली एनसीआर, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक इत्यादि राज्यों में लागू किए गए हैं और जल्द ही इसे पूरे देश भर में एक देश एक नियम कानून के तहत लागू किया जाएगा.