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पालतू कुत्ता टहलाने वाले और रखने वालों के लिए 5000 रुपये जुर्माना का क़ानून हुआ लागू. दिल्ली NCR वाले ध्यान दें.

Lov Singh by Lov Singh
मार्च 3, 2023
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पालतू कुत्ता टहलाने वाले और रखने वालों के लिए 5000 रुपये जुर्माना का क़ानून हुआ लागू. दिल्ली NCR वाले ध्यान दें.

Lov Singh · मार्च 3, 2023

देशभर में कई अलग-अलग शहरों में कुत्तों को रखने के उपरांत कुत्तों के द्वारा हमला या अन्य लोगों को काट लेने की घटनाएं बढ़ी हैं. कई सोसाइटी में कुत्ते रखने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है लेकिन कई जगहों पर कुत्ते रखने वाले के वजह से अन्य सोसाइटी या आसपास के लोग परेशान हैं. दिल्ली और एनसीआर में ऐसी कई घटनाएं हुई जो राष्ट्रीय स्तर पर इस सुरक्षा को लेकर ध्यान खींचा.

दिल्ली एनसीआर में हुई कई ऐसी घटनाओं के उपरांत निगम और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा बैठक कर कई फैसले लिए गए जिससे पालतू जानवर और इंसानों के बीच का सामंजस्य बना रहे. दिल्ली नोएडा में जहां कुत्तों के द्वारा हमला करने पर उसके मालिक के ऊपर केस दर्ज करने का प्रावधान जारी किया गया है वहीं एक और नया आदेश गाजियाबाद के लिए पारित किया गया है.

पालतू कुत्ता रखने वाले हैं तो ध्यान रखें इस खबर का.

पालतू कुत्तों को टहलाते वक्त अब ज्यादा सावधानी रखनी होगी। कुत्ते ने किसी को काटा या हमला किया तो पांच हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। यही नहीं, निगम कुत्ते का पंजीकरण रद्द करेगा। कुत्ता पालने वालों को नगर निगम में शपथ पत्र देकर | विश्वास दिलाना होगा कि उनके कुत्ते से जनता को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।


इसके बावजूद भी अगर किसी प्रकार से आप कानून का पालन करने में सफल नहीं होते हैं तो वैसे स्थिति में पालतू कुत्तों को जप्त करने का अधिकार नगर निगम को है और साथ ही साथ मालिक के ऊपर में कार्यवाही भी की जा सकती है. ज्ञात हो कि कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें पालतू कुत्तों की वजह से छोटे बच्चे और कई अन्य लोगों ने जाने गवाई हैं.

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Lov Singh

बिहार से हूँ। बिहार होने पर गर्व हैं। फर्जी ख़बरों की क्लास लगाता हूँ। प्रवासियों को दोस्त हूँ। भारत मेरा सबकुछ हैं। Instagram पर @nyabihar तथा [email protected] पर संपर्क कर सकते हैं।

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