31 मार्च तक कराएं यह काम
कारोबार और टैक्स संबंधी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आपको कुछ जरूरी काम करने होंगे। मिली जानकारी के अनुसार अगर आप मार्च में काम नहीं करते हैं तो आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष टैक्स बोर्ड की तरफ से यह जानकारी दी गई है। 31 मार्च तक सभी पैन कार्ड धारकों को अपना PAN Card को आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया गया है।
31 मार्च तक PAN Card को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य
अगर आपने निर्धारित समाय में अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान रहे कि लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च तय की गई है। लिंक नहीं कराने वाले व्यक्ति को कारोबार एवं टैक्स संबंधी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। 31 मार्च तक अगर पैन को लिंक नहीं कराया गया तो उसका पैन निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
अभी लग रहा है 1 हज़ार रुपए जुर्माना
अगर आपने भी अभी तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराया है तो तुरंत करा लें। यह भी ध्यान रहे कि इसे लिंक करने के समय आपसे 1 हज़ार रुपए भी वसूले जायेंगे।