प्रक्रिया के साथ यह काम करना होगा
UAE में अगर कोई फंड जमा करना चाहता है तो उसे एक प्रक्रिया के साथ यह काम करना होगा। संबंधित अधिकारियों से इस बाबत अनुमति लेना काफी जरूरी है। UAE Ministry of Community Development ने इस बाबत जानकारी दी है।
IACAD की अनुमति के बिना print, audio, visual या किसी भी अलग माध्यम से फंड इक्कठा करना कानूनन जुर्म
दुबई में Islamic Affairs and Charitable Activities Department (the ‘IACAD’) की लिखित अनुमति के बाद फंड इक्कठा किया जा सकता है। बिना IACAD की अनुमति के print, audio, visual या किसी भी अलग माध्यम से फंड इक्कठा करना कानूनन जुर्म है।
अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे जेल और Dh150,000 से Dh300,000 तक का जुर्माना लग सकता है
इस तरह के मामलों में 2021 के Federal Law No. 3 और ‘Dubai Fund Raising Law’ के अनुसार सजा का प्रावधान है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे जेल और Dh150,000 से Dh300,000 तक का जुर्माना लग सकता है।