भारतीयों के लिए जरूरी खबर
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जाने वाले भारतीयों के लिए जरूरी खबर है। पासपोर्ट में नाम से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। कहा गया है कि अब केवल उन्हीं भारतीयों को संयुक्त अरब अमीरात में आवागमन की अनुमति होगी जिनके पासपोर्ट पर primary (first name) और secondary (surname) दोनों होगा।
UAE सरकार ने इस बाबत नया सर्कुलर जारी कर दिया है
बताते चलें कि UAE सरकार ने इस बाबत नया सर्कुलर जारी कर दिया है। 21 नवंबर को जारी सर्कुलर में कहा गया था कि primary (first name) वाले भारतीयों को यूएई में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
वहीं IndiGo एयरलाइन ने भी अपनी ट्रैवल एजेंट्स को सर्कुलर भेजा है उसके मुताबिक 21 नवंबर से जारी नियम के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात में टूरिस्ट, विजिट या किसी तरह के वीजा पर आने वाले यात्री के पासपोर्ट पर primary (first name) और secondary (surname) दोनों होना जरूरी है।
दोनों नाम है जरूरी, वरना यात्रा की अनुमति नहीं
अगर किसी के पासपोर्ट पर दोनों नाम नहीं है तो उसे यात्रा की अनुमति नहीं होगी। अधिक जानकारी के लिए goindigo.com वेबसाईट की मदद लेने की सलाह दी गई है। वहीं Air India Express और SpiceJet एयरलाइन ने भी अपने यात्रियों को इस बाबत जानकारी दी है।
इन्हें मिली है छूट
हालांकि, residential या employment visas पर वीजा पर संयुक्त अरब अमीरात जाने वाले यात्रियों को छूट दी गई है। “First Name” और “Surname” columns,” में सेम नाम होना चाहिए।