रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने एक और भारतीय बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया है जिसके बाद उसके ग्राहक अब अपना बड़ा पैसा खो चुके हैं. रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के तरफ से रद्द किए गए बैंक लाइसेंस के बाद से अब ग्राहकों को अधिकतम बीमा गारंटी के तहत ₹500000 तक का रकम मिल सकेगा.
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने किया कपोल बैंक का लाइसेंस खत्म
मुंबई के सहकारी बैंकों में शामिल कपोल बैंक का लाइसेंस पर्याप्त पूंजी अनुपात नहीं होने के कारण रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के तरफ से जारी होने वाला लाइसेंस खो चुका है. आरबीआई के तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देश के तहत बैंक के ग्राहक अधिकतम 5 लख रुपए तक बीमा गारंटी योजना के आधार पर पैसे वापस ले सकेंगे.
बैंक का जब लाइसेंस रद्द किया गया तब तक बैंक में सारे अकाउंट को अगर एक जगह रखें तो 96.9 प्रतिशत ऐसे डिपॉजिटर हैं जिनका पैसा इस लिमिट के तहत रिकवर हो जाएगा वहीं बाकी के ग्राहक अपने पैसे को अधिकतम 5 लख रुपए तक ले सकेंगे और उसके ऊपर के जमा किए गए रकम को वह हमेशा के लिए खो देंगे।
कपोल बैंक का लाइसेंस रद्द
मुंबई के कपोल सहकारी बैंक के लाइसेंस को पूंजी पर्याप्तता अनुपात की कमी के कारण रद्द कर दिया गया है। हर जमाकर्ता को बीमा गारंटी के तहत 5 लाख रुपये तक की रकम मिलेगी। बैंक के 96.09% जमाकर्ता पात्र हैं।