सभी बैंकों के संचालन की देखरेख आरबीआई के द्वारा की जाती है। आरबीआई के द्वारा ऐसी कोई गाइड टाइम भी जारी किए गए हैं जिनकी मदद से ग्राहकों सहित बैंकों के अधिकारों की रक्षा हो पाती है। सभी बैंकों को इन नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर कोई बैंक इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही अवश्य की जाती है।
महाराष्ट्र स्थित द सिटी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द
बताते चलें कि नियम उल्लंघन मामले में आरबीआई के द्वारा बैंकों का लाइसेंस तक भी रद्द कर दिया जाता है। इसी तरह की घटना सामने आई है जिसमें महाराष्ट्र स्थित द सिटी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है।
क्यों किया गया बैंक का लाइसेंस रद्द?
आरबीआई ने अपनी जांच में पाया था कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और बैंक की वित्तीय स्थिति डावांडोल है। इसी कारण से आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। जिस भी व्यक्ति का इस बैंक में खाता है उसे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि RBI के द्वारा साफ-साफ कहा गया है कि जमाकर्ताओं को उनकी राशि लैटाई जाएगी।