RBI के द्वारा किए गए हैं कई बैंकों के लाइसेंस रद्द
RBI के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है। अगर कोई बैंक या वित्तीय कंपनियां आरबीआई के द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करती हैं तो उन्हें पेनाल्टी का सामना करना पड़ता है। पिछले वित्तीय वर्ष में आरबीआई के द्वारा कई बैंकों का लाइसेंस रद्द किया गया है जो कि 24 अप्रैल, 2023 से लागू भी हो चुका है।
8 को-ऑपरेटिव बैंकों का लाइसेंस किया गया है रद्द
जिन बैंकों का लाइसेंस रद्द किया गया है उनमें Adoor Co-operative Urban Bank भी शामिल है। 31 मार्च को खत्म वित्तीय वर्ष 2022-23 में आठ को-ऑपरेटिव बैंकों के लाइसेंस रद्द किया गया है।
आरबीआई के द्वारा जिन बैंकों का लाइसेंस रद्द किया गया है उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं।
1. मुधोल को-ऑपरेटिव बैंक
2. मिलथ को-ऑपरेटिव बैंक
3. श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक
4. रुपी को-ऑपरेटिव बैंक
5. डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक
6. लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक
7. सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक
8. बाबाजी दाते महिला अर्बन बैंक
क्या होगा ग्राहकों का पैसा?
जिन बैंकों का लाइसेंस रद्द किया गया है उनके ग्राहकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल बैंकों में ग्राहकों के 5 लाख तक के जमा रुपए पर बीमा कवर दिया जाता है। इससे ऊपर की राशि होने पर पूरा रकम नहीं मिल पाता है। ग्राहक अधिकतर इसमें 5 लाख से कम के ही रकम रखते हैं जो उन्हें वापस मिल जायेगा।