इन बैंकों से पैसे निकालने पर लगी लिमिट
RBI के नियमों के उल्लंघन मामले में बैंकों पर भारी जुर्माना समेत कई तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं। Reserve Bank of India (RBI) ने फिर से दो बैंकों पर पाबंदी लगा दी है जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल, बैंक ने पूअर लिक्विडिटी के कारण दो बैंकों से पैसे निकालने पर लिमिट लगा दिया है। यह पाबंदी 24 फरवरी 2023 से लागू हो चुकी है।
कौन से बैंकों पर लागू है पाबंदी?
बताते चलें कि इन दो बैंकों में Uravakonda Co-operative Town Bank और Shankarrao Mohite Patil Sahakari Bank Ltd बैंक शामिल है। RBI के अनुसार 24 फरवरी से शुरू होकर अगले 6 महीने तक बैंकों से पैसे निकालने पर लिमिट लागू रहेगी। यह बैंक बिना आरबीआई की अनुमति के किसी तरह का निवेश या लोन नहीं ले सकेंगे।
कितना निकाल पाएगा रुपया?
इन बैंकों से केवल 5 हज़ार तक की सीमा तक रुपए निकाले जा सकेंगे। सभी सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट से केवल 5 हज़ार तक की रकम ही निकासी की जा सकेगी।सेंट्रल बैंक में कहा है कि इन निर्देशों के बाद यह न समझा जाए कि आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक की आर्थिक स्थिति सुधारने तक बैंक अपना प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग बिजनेस करता रहेगा। योग्य जमाकर्ताओं को Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation के तहत 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस क्लेम का सुविधा मिलता है।