भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ओम्बड्समैन स्कीम, 2021-22 की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है. इस रिपोर्ट में आरबीआई ने जिक्र किया है कि साल के दौरान मिली शिकायतों में ज्यादातर डिजिटल भुगतान और ट्रांजैक्शन के तरीकों से संबंधित थीं.
हालांकि, हम पैसे ट्रांसफर करते समय बहुत सी सावधानियां बरतते हैं, लेकिन इसके बावजूद गलतियां हो सकती हैं. अगर एक संख्या भी गलत हो जाए, तो आपका मेहनत से कमाया गया पैसा गलत अकाउंट में चला जाएगा.
गलत अकाउंट में पैसे चले जाने पर कैसे मिलेंगे वापस?
जब भी आपको यह पता लगता है कि आपका पैसा गलत अकाउंट में चला गया है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही बात आती है कि उसे वापस कैसे लाया जाए. इसके लिए, आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा.
बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट के मुताबिक, पैसा गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने पर जो सबसे पहली चीज करनी चाहिए, वह है बैंक को उसके बारे में जानकारी देना. आप यह तुरंत अपने बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर फोन करके कर सकते हैं. आपको कॉल करके उन्हें ट्रांजैक्शन की सभी डिटेल्स देनी होगी. इसके बदले में बैंक आपको रिक्वेस्ट या कंप्लेंट नंबर देगा.
इसके अलावा आप गलत ट्रांसफर को लेकर बैंक के कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट को ईमेल भेजकर भी जानकारी दे सकते हैं. यानी आपके बैंक से संबंधित सभी संवाद के लिखित दस्तावेज मौजूद रहेंगे.
इसका एक और तरीका भी है. आप बैंक की होम ब्रांच पर जाकर मैनेजर के साथ बात कर सकते हैं और गलत ट्रांसफर का आधिकारिक नोटिफिकेशन सब्मिट कर सकते हैं.
क्या अकाउंट में पैसा वापस आ सकता है?
इस बात का ध्यान रखें कि अगर दिया गया अकाउंट नंबर गलत है या मौजूद नहीं करता है, तो पैसा तुरंत आपके अकाउंट में वापस डाल दिया जाएगा. बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट के मुताबिक, हालांकि, अगर डिटेल्स मान्य हैं और पैसा चला गया है, तो इसे वापस लेना इसे हासिल करने वाले पर bभी निर्भर करेगा.
बैंक के मुताबिक, अगर फंड्स प्राप्त करने वाला व्यक्ति ट्रांजैक्शन रिवर्स करने के लिए मंजूरी दे देता है, तो आपको बिना किसी दिक्कत के अपना पैसा वापस मिल जाने चाहिए. आपको बैंक अगर इसमें सहयोग नहीं करता हैं तो आप Ombudsman का सहारा ले सकते हैं.