कामगारों के साथ साथ नियोक्ता के लिए भी नियमों की लिस्ट
संयुक्त अरब अमीरात में कामगारों के साथ साथ नियोक्ता के लिए भी नियमों की लिस्ट जारी की गई है। कानून के मुताबिक दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं ताकि किसी भी पक्ष के साथ गलत न हो। दोनों पक्षों को अगर किसी तरह की शिकायत होती है तो वह आसानी से Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) में कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं।
किसी तरह की शिकायत तुरंत मंत्रालय से करनी चाहिए
अगर नियोक्ता कोई ऐसी गलती करता है जिसे वह सुधारने से मना कर देता है तो ऐसी स्थिति में कामगार आसानी से शिकायत दर्ज करा सकता है। कामगार को किसी तरह की शिकायत तुरंत मंत्रालय से करनी चाहिए। कामगार को मंत्रालय के द्वारा तत्कालीन वर्क परमिट लेने के बाद ही दूसरे नियोक्ता के लिए काम करना चाहिए।
14 दिन के अंदर कामगार को original work permit रद्द करने की अर्जी देना होगी
लेबर कोर्ट के फाइनल जजमेंट के 14 दिन के अंदर कामगार को original work permit रद्द करने की अर्जी देना होगी अगर कामगार और नियोक्ता के बीच संबंध समाप्त हो जाता है। कामगार को लेबर केस के दौरान ही नए नियोक्ता के लिए temporary work permit की अर्जी देना होगी। कामगारों को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है।