हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए नियम
हवाई यात्रा करते समय यात्री को किसी तरह की परेशानी ना हो इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है। इस दौरान किसी तरह की समस्या आने पर यात्री समेत एयरलाइन के अधिकारियों की रक्षा की जा सके इसके लिए नियम बनाए गए हैं।
कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि यात्री का सामान या फिर तो कहीं खो जाता है या फिर सामान मिलने में देरी में देरी होती है। इस कारण कई बार यात्री को मुश्किल हो जाती है क्योंकि इनके जरूरी काम की चीजें लगेज के अंदर ही होती है।
ऐसा स्थिति में एयरलाइन को भरना होता है जुर्माना
अगर किसी यात्री का सामान खो जाता है तो एयरलाइन को जुर्माना भरना होगा। लगेज अगर टाइम से लेट पहुंचता है तो 148 SDRs का जुर्माना भरना होता है। दूसरे दिन से 60 SDRs प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 1,288 SDRs का जुर्माना भरना होता है।
अगर यात्री का लगेज खो जाता है तो एयरलाइन को 1,288 SDRs जुर्माना देना होता है। अगर खोए हुए बैग में कोई कीमती सामान है तो यह बात भी एयरलाइन को बतानी होगी।