हज यात्रियों के लिए अलर्ट जारी किया गया
सऊदी लोक अभियोजन के द्वारा हज यात्रियों के लिए अलर्ट जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति हज के नाम पर किसी तरह का डोनेशन मानता दिखे तो उसे किसी तरह की मदद ना करें।
लोक अभियोजन ने साफ-साफ कहा है कि सऊदी के मक्का में हज को लेकर किसी भी तरह से डोनेशन इकट्ठा करना कानूनन अपराध है।
लोक अभियोजन ने ट्विटर के माध्यम से दी जानकारी
बताते चलें कि लोक अभियोजन ने इस बात की जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी है। इसमें कहा गया है कि लोगों को किसी तरह का डोनेशन इक्कठा करने की अनुमति नहीं है। बिना परमिट के अगर कोई कैश या फिर किसी तरह का डोनेशन इकट्ठा करता दिखता है तो वह कानूनी अपराध है।
यह भी देखा गया है कि हज यात्रियों का फायदा उठाकर कुछ तो उनसे पैसे भी मांगते हैं। यह काम पब्लिक प्लेसिस या प्राइवेट दुकानों में भी देखा जाता है। यह anti-begging law के अनुसार इस तरह की हरकत करना कानूनन अपराध है। इस तरह की हरकत करते पकड़े गए तो आरोपी पर 100,000 riyals का जुर्माना और 1 साल जेल की सजा मिल सकती है।