Saudi Arabia Job Rule: सऊदी में अटेंडेंस लगाकर ऑफिस से भागने वाले कर्मचारी की नौकरी गई, कोर्ट ने फैसला सुनाया
सऊदी अरब के रियाद में एक सरकारी कर्मचारी को उसकी नौकरी से निकाला गया और अब कोर्ट ने भी इस फैसले को सही माना है। यह कर्मचारी ऑफिस आकर अटेंडेंस रजिस्टर में साइन करता था और बिना काम किए तुरंत वापस घर चला जाता था। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सिर्फ साइन करना काफी नहीं है, काम करना जरूरी है।
कर्मचारी की नौकरी क्यों गई?
रियाद की एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट ने बताया कि यह कर्मचारी एक महीने तक ऐसा करता रहा। वह ऑफिस आता, अपनी हाजिरी लगाता और फिर बिना कोई काम किए वहां से निकल जाता था। जब इस मामले की जांच हुई, तो कर्मचारी ने खुद माना कि उसने ऐसा किया था। कोर्ट ने इसे काम से गैरहाजिर रहना माना और नौकरी खत्म करने के फैसले को कानूनी रूप से सही ठहराया।
सऊदी कानून में अटेंडेंस के क्या नियम हैं?
सऊदी सिविल सर्विस लॉ के मुताबिक, नौकरी से हटाने के नियम इस प्रकार हैं:
- बिना किसी ठोस वजह के 15 दिन लगातार गैरहाजिर रहने पर नौकरी जा सकती है।
- अगर कोई कर्मचारी साल में 30 दिन अलग-अलग समय पर बिना बताए गायब रहता है, तो उसे हटाया जा सकता है।
- हाजिरी का असली मतलब काम करना है, न कि सिर्फ रजिस्टर पर साइन करना।
- अगर कोई साइन करके बिना काम किए चला जाता है, तो उसे ड्यूटी पर मौजूद नहीं माना जाएगा।
बोर्ड ऑफ ग्रीवेंस (Diwan Al-Madhalim) ने क्या कहा?
बोर्ड ऑफ ग्रीवेंस ने इस फैसले को अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साझा किया है ताकि सरकारी सेवाओं में अनुशासन बना रहे। कोर्ट ने कर्मचारी द्वारा मांगे गए मुआवजे की मांग को भी खारिज कर दिया क्योंकि उसने नियमों का उल्लंघन किया था। इस फैसले से यह साफ हो गया है कि ऑफिस में केवल मौजूदगी नहीं, बल्कि काम का पूरा होना जरूरी है।




