Saudi Arabia Exit Visa: सऊदी में फाइनल एग्जिट वीज़ा का नया नियम लागू, इकामा को लेकर सरकार ने दी बड़ी जानकारी
सऊदी अरब में काम करने वाले प्रवासियों के लिए फाइनल एग्जिट वीज़ा (Khurooj Nihai) एक बहुत ही महत्वपूर्ण डाक्यूमेंट है। जब कोई प्रवासी अपनी नौकरी खत्म करके हमेशा के लिए सऊदी छोड़कर अपने देश लौटता है, तो उसे यह वीज़ा लेना होता है। सऊदी सरकार यानी जवजात (Jawazat) ने फाइनल एग्जिट वीज़ा से जुड़े नियमों की जानकारी दी है। नए नियम के अनुसार अब इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपके इकामा (Iqama) में कम से कम 30 दिन की वैलिडिटी होनी चाहिए।
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इकामा और जुर्माने से जुड़े जरूरी नियम
एग्जिट वीज़ा के लिए इकामा की वैलिडिटी बहुत मायने रखती है। जवजात के अनुसार इसके लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं:
- अगर इकामा में 30 से 60 दिन बचे हैं, तो आपका एग्जिट वीज़ा इकामा एक्सपायर होने की तारीख तक ही वैलिड रहेगा।
- अगर इकामा में 60 दिन से ज्यादा का समय है, तो वीज़ा जारी होने की तारीख से अगले 60 दिनों तक वैलिड होगा।
- वीज़ा जारी होने के बाद अगर आप सफर नहीं करते हैं और उसे समय पर कैंसिल भी नहीं कराते हैं, तो 1000 सऊदी रियाल का जुर्माना लगेगा।
- अगर इकामा में 30 दिन से कम बचे हैं, तो फाइनल एग्जिट से पहले इकामा रिन्यू कराना जरूरी होगा।
वीज़ा अप्लाई करने से पहले क्लीयरेंस है जरूरी
फाइनल एग्जिट वीज़ा तभी जारी होता है जब आपके ऊपर कोई सरकारी या प्राइवेट बकाया न हो। इसके लिए आपके सभी ट्रैफिक चालान जमा होने चाहिए। आपके नाम पर कोई गाड़ी रजिस्टर नहीं होनी चाहिए और बैंक लोन या अन्य बिल भी पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए। बकाया होने की स्थिति में आप पर एग्जिट बैन लग सकता है और आप कई सालों तक देश से बाहर नहीं जा पाएंगे। साथ ही आपके जितने भी डिपेंडेंट हैं, उन्हें भी आपके साथ ही देश छोड़ना होगा।
बाहर से नहीं बदल सकते वीज़ा का स्टेटस
जवजात ने साफ किया है कि अगर कोई प्रवासी एग्जिट री-एंट्री वीज़ा पर सऊदी से बाहर गया है, तो वह बाहर रहते हुए उसे फाइनल एग्जिट वीज़ा में नहीं बदल सकता है। इसके अलावा लेबर रिफॉर्म इनिशिएटिव के तहत अब कर्मचारी अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर Qiwa या Absher प्लेटफॉर्म के जरिए खुद भी एग्जिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जानकारों का मानना है कि जब तक Absher सिस्टम में वीज़ा अप्रूव न हो जाए, तब तक फ्लाइट की टिकट बुक नहीं करनी चाहिए।




