कस्टम ड्यूटी से बचकर पर्सनल आइटम को कर सकते हैं ट्रांसफर
सऊदी में अगर आप कोई पर्सनल आइटम बिना किसी कस्टम ड्यूटी के ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कुछ नियमों का पालन कर ऐसा करना संभव है। Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA) के द्वारा इन नियमों को लागू कर दिया गया है ताकि किसी को भी इस संबंध में परेशानी न हो।
अधिकारियों के द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार जो भी व्यक्ति सऊदी में पहली बार रहने के लिए आता है या फिर ऐसे नागरिक जो कम से कम 6 महीने के लिए देश से बाहर रह रहे हैं उन्हें अपने पर्सनल गुड्स और यूज्ड हाउसहोल्ड आइटम्स पर किसी तरह का कस्टम ड्यूटी शुल्क नहीं लगाया जाता है।
इन नियमों का करना होगा पालन
अगर यात्री चाहते हैं कि उनके पर्सनल आइटम पर किसी तरह की कस्टम ड्यूटी ना लगे तो उन्हें लिमिटेड अमाउंट में भेजना चाहिए। प्रोडक्ट उसे स्थान से आना चाहिए जहां पर वह रहते हैं। यात्री को यह प्रूफ करना होगा कि वह सऊदी में पहली बार आ रहा है।
अगर आप कोई कमर्शियल प्रोडक्ट लाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसका वैल्यू 5,000 riyals से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही यह कमर्शियल क्वांटिटी में भी नहीं होना चाहिए।