Zakat, Tax and Customs Authority ने जानकारी देते हुए बताया कि निजी लदान पर अब कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। यह भी बताया गया है कि सभी आयात पर 15 फीसदी value added tax (VAT) लगाया जाएगा। इसके उल्लंघन पर जांच की जाएगी।

किन्हें मिलेगा लाभ?

कस्टम ड्यूटी नहीं लगने का लाभ सिर्फ उन्हें है मिलेगा सामान और शिपिंग चार्ज की कीमत SR1,000 से कम होगी।

वह यह भी निर्देश दिया गया है कि ग्राहकों के पास customs declaration की कॉपी होनी चाहिए। अगर ऐसा करने से मना कर दिया जाता है तो ग्राहक को Communications and Information Technology Commission के पास इस बाबत शिकायत दर्ज करानी होगी।

 

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