कोई भी प्रवासी अगर सऊदी अरब आ रहा है और अपने साथ अगर 3000 सऊदी रियाल या इससे ऊपर के कोई भी सामान जैसे कि गिफ्ट किया अन्य वस्तुएं लेकर आ रहा है तो उसे सऊदी अरब के कस्टम विभाग के द्वारा बनाए गए सुविधा पोर्टल में इस बात की पूरी जानकारी देनी होगी और रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
इतना ही नहीं सऊदी अरब छोड़कर जाने वाले लोग भी 60,000 सऊदी रियाल से ज्यादा के समान अगर लेकर जा रहे हैं तो उन्हें सऊदी अरब के कस्टम विभाग का सामना करना पड़ेगा और उन्हें हर चीज की सही जानकारी देने के साथ-साथ उन्हें टैक्स भरना होगा.
सऊदी अरब में किसी भी प्रकार से सिगरेट या तंबाकू से जुड़े हुए सामग्री लेकर आना प्रतिबंधित है और अगर ऐसा लेकर आते हुए कोई भी पाए जाते हैं तो उन्हें हर हाल में सऊदी अरब के कानून के अनुसार सजा दी जाएगी.
अगर आपका सामान बताए गए लिमिट से ज्यादा रुपए के हो रहे हैं तो उसके ऊपर 25% टैक्स लगाया जाएगा और इससे बचने के लिए हर हाल में आप डिक्लेरेशन फॉर्म सऊदी अरब की कस्टम विभाग का हस्ताक्षर जरूर करें.
अगर गलती दोबारा होती है तो उसके ऊपर 50% जुर्माना लगाया जाएगा और मनी लॉन्ड्रिंग के कानून के तहत एक्शन लिया जाएगा.
इस लिंक पर आप अपने सामान की जानकारी दे सकते हैं. www.customs.gov.sa/ar/declare