नियोक्ताओं के लिए जारी किया गया अलर्ट
सऊदी में नियोक्ताओं के लिए एक अलर्ट जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि उन्हें इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि वह महिला कामगारों की उनकी मर्जी के बिना तलाशी लें। अधिकारियों ने कहा है कि अगर किसी कारण महिला कामगार खुद की तलाशी लेने से मना कर देती है और उसकी तलाशी लेनी जरूरी है तो इस बात की शिकायत नजदीकी पुलिस स्टेशन में की जा सकती है।
नियोक्ताओं को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वह घरेलू महिला कामगार की मर्जी के बिना उनकी तलाशी न लें। नियोक्ता के नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत के बाद संबंधित अधिकारी ही इस मामले के अगला कदम उठाएंगे।
सिर्फ तय किए गए नियोक्ता के काम करने की ही होती है जिम्मेदारी
इसके अलावा यह भी बताया गया है कि अगर किसी घरेलू कामगार को हायर किया जाता है तो उसे केवल तय किए गए नियोक्ता के लिए ही काम करना होता है। नियोक्ता कामगार को किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है जो उसके परिवार का सदस्य नहीं है।