पासपोर्ट का एक सीमित अवधि के लिए वैध होना जरूरी है
फाइनल एग्जिट वीजा जारी करने के लिए पासपोर्ट का एक सीमित अवधि के लिए वैध होना जरूरी है। General Directorate of Passports (Jawazat) ने बताया है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को फाइनल एग्जिट वीजा जारी किया जाएगा जिस कामगार का पासपोर्ट 60 दिन के लिए वैध होगा।
पासपोर्ट 60 दिन के लिए वैध होना जरूरी
जी हां, अगर किसी कामगार को फाइनल एग्जिट वीजा लेना है तो उसका पासपोर्ट 60 दिन के लिए वैध होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो स्थिति गड़बड़ हो सकती है।
इकामा भी ऑनलाइन रिन्यू किया जा सकता है
इसके अलावा प्रवासी का इकामा भी ऑनलाइन रिन्यू किया जा सकता है। जो भी सऊदी से बाहर हैं वह इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए Absher या Muqeem platform के जरिए SADAD सेवा के जरिए पेमेंट किया जाता है।