घरेलू कामगारों के जॉब ट्रांसफर की दी गई जानकारी
सऊदी में घरेलू कामगारों की जॉब ट्रांसफर को लेकर जानकारी दी गई है जिसमें बताया गया है कि घरेलू कामगारों के ट्रांसफर की अनुमति है या नहीं। General Directorate of Passports (Jawazat) ने इसके लिए तय किए गए शर्तों के बारे में जानकारी दी है और और बताया है कि इसकी प्रक्रिया क्या होगी।
मंत्रालय ने यह भी बताया है कि घरेलू कामगार के लिए Huroob की स्थिति में ट्रांसफर की अनुमति नहीं है।
घरेलू कामगारों के जॉब ट्रांसफर की अनुमति दी गई है
Saudi Jawazat ने इस बात की पुष्टि की है कि पंजीकृत और वैध नागरिक Absher platform की मदद से घरेलू कामगारों की सर्विस को ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं और इसके लिए कुछ शर्तों को मानने की जरूरत है।
नया नियोक्ता और घरेलू कामगार के ऊपर किसी तरह का यातायात उल्लंघन की बात नहीं होनी चाहिए। नया नियोक्ता और घरेलू कामगार के जॉब ट्रांसफर के लिए Absher से अप्लाई करना होगा। घरेलू कामगार पर Huroob नहीं होना चाहिए। इकामा में 15 या उससे अधिक दिन होना चाहिए। Transfer service fee अदा होना चाहिए। घरेलू कामगारों का अधिकतम 4 बार ट्रांसफर किया जा सकता है।