कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से करना होगा काम
सऊदी में नियोक्ता कामगार से वह काम नहीं करा सकता जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा गया है। यह साफ साफ बताया गया है कि कामगार नियोक्ता के उस काम को करने के लिए बाध्य नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा गया है।
नियोक्ता कामगार को वह काम भी दे देता है जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता है
बताते चलें कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि नियोक्ता कामगार को वह काम भी दे देता है जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता है। हालांकि, यह काम कितना भी छोटा और जल्दी समाप्त हो जाने वाला क्यों न हो लेकिन इसे कराने की अनुमति हैं होगी।
ऐसा करना कानून के खिलाफ है। कामगार को पहले ही कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जिसमें उसे क्या करना है यह बात लिखी होती है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही उसे काम करना होता है।