1: labour law में संशोधन का प्रस्ताव रखा जा सकता है
सूत्रों की माने तो Ministry of Human Resources and Social Development के हवाले से labour law में संशोधन का प्रस्ताव रखा जा सकता है। इन प्रस्तावों में सउदी के रोजगार और विदेशियों की भर्ती में दलाली खत्म करने, महिलाओं के लिए फुल वर्किग पेमेंट के साथ 10 सप्ताह की जगह अब 14 सप्ताह की maternity leave और नियोक्ता के बजाय कार्यकर्ता द्वारा निकास और रीन्ट्री वीजा शुल्क का खर्च उठाना आदि जैसे जरूरी बातों को रखा गया है।
2: कर्मचारियों के लिए सजग बनाने के लिए मंत्रालय हर संभव कोशिश
साथ ही अगर कोई दलाली करते हुए पाया जाता है तो SR200,000 और SR500,000 के बीच भारी जुर्माना लगाया जाएगा। रोजगार क्षेत्र में चार चांद लगाने के लिए मौजूदा नियम और कानूनों को बेहतर और कर्मचारियों के लिए सजग बनाने के लिए मंत्रालय हर संभव कोशिश करने और कदम उठाने के लिए तैयार है। इसके साथ-साथ प्राइवेट संस्थानों पर भी नियमों के उल्लंघन पर शिकंजा कसेगा।
3: रोजगार देना या फिर बिना लाइसेंस किसी भी विदेशी को काम देना पड़ेगा भारी
Article 231 के साथ साथ प्रस्तावित संशोधन में कहा गया है कि रोजगार में दलाली और किसी भी सऊदी को गलत तरीके से रोजगार देना या फिर बिना लाइसेंस किसी भी विदेशी को काम देना आपको SR200,000 और SR500,000 के बीच जुर्माने का सजादार बना देता है। 29 legal articles में संशोधन के साथ साथ पहली बार नए article भी जोड़े जा रहे हैं। इस बाबत कई specialists से राय भी ली जा रही है।
4: दुर्व्यवहार या भेदभाव नहीं होना चाहिए
Labour law के article 61 में प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक किसी भी कर्मचारी के साथ उसके race, color, sex, age, disability, marital status या किसी भी चीज को आधार बनाकर उसके साथ किया गया दुर्व्यवहार या भेदभाव पर पूर्ण रूप से पाबंदी होगी। आपका ऐसा कोई भी व्यवहार जो कार्यक्षेत्र में समान तरक्की के दावों को खोखला साबित करता हो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
5: उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी
नियोक्ता अपने कर्मचारियों को सम्मान, मधुरता और उदारता से पेश आने के लिए बाध्य होगा। साथ ही में नियोक्ता का अपने कर्मचारियों से जबरदस्ती काम कराने और भुगतान के समय आनाकानी या किसी तरह की बहानेबाजी करना उसपर भारी पड़ेगा, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नियोक्ता अपने कर्मचारी के housing और transportation का भी पूरा ख्याल रखेगा या पेमेंट इस प्रकार करेगा कि उन्हें इन सारी चीजों में कोई दिक्कत ना हो।
6: गैरकानूनी कारण से काम से हटा दिया गया है तो
अगर किसी कर्मचारी को गैरकानूनी कारण से काम से हटा दिया गया है और उसका contract unlimited period के लिए था तो उसे प्रत्येक वर्ष के लिए एक महीने की मजदूरी से मुआवजा दिया जाता था और अगर ये contract निश्चित अवधि के लिए है तो उसे बाकी बचे समय के लिए मुआवजा दिया जाता था। इस बाबत भी संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है।
7: 60 दिनों की अवधि दिए बिना ही खत्म करने की अनुमति देता है
संशोधन कार्यकर्ता और नियोक्ता दोनों के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट को 60 दिनों की अवधि दिए बिना ही खत्म करने की अनुमति देता है लेकिन उसके लिए शर्त यह होगी कि कॉन्ट्रैक्ट अनिश्चित अवधि के लिए होना चाहिए और कर्मचारी का भुगतान हर महीने किया जाता हो।
8: नियोक्ता को उठाने होंगे यह सारे शुल्क
किसी भी non-Saudi worker का recruitment fee, residency permit (iqama), the work permit और उसका renewal, वर्क परमिट रिन्यू करने के लिए राज्य के द्वारा लगाया गया कोई भी अन्य fee, work permit renew करने में हुई देरी की फी, पेशे को बदलने के लिए जुर्माना और और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर उसके घर वापसी की टिकट का खर्च नियोक्ता को उठाना होगा।