सऊदी में Ministry of Human Resources के द्वारा कामगारों की छुट्टी को लेकर नया निर्देश जारी किया गया है। मंत्रालय के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर किसी कामगार के परिजन की मृत्यु हो जाती है तो कामगार को पांच दिन की छुट्टी दी जाती है।
कामगार को दी जाती है पांच दिन का पेड लीव
अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि कामगार की पत्नी/पति या फिर किसी भी सगे संबंधी की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें 5 दिन पेड लीफ की सुविधा प्रदान की जाती है। इस बात की जानकारी दी गई की कामगार के माता,पिता, दादा, दादी या फिर बेटा, बेटी समेत ग्रैंड चिल्ड्रन की मृत्यु पर यह सुविधा दी जाती है।
इसके अलावा लेबर लॉ के अनुसार किसी व्यक्ति की शादी होती है तो इस सबसे पहले उसे 5 दिन की पेड लीव दी जाती है। इसके अलावा बच्चों के जन्म पर कामगार को 3 दिन की छुट्टी दी जाती है। अधिकारियों के द्वारा कामगारों की सुविधा के लिए यह फैसला लिया गया है।