विदेशी कामगार बड़ी संख्या में सऊदी में करते हैं काम

सऊदी में भारी संख्या में विदेशी कामगार करते हैं। उनके अधिकारों की रक्षा के लिए नियम बनाए गए हैं। लेबर कानून में प्रवासी कामगारों के साथ-साथ नियोक्ता के अधिकारों की भी रक्षा की जाती है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि स्पॉन्सर अपने कामगार का वीजा पासपोर्ट जब्त कर रख लेता है।

अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर कोई स्पॉन्सर कामगार का पासपोर्ट अपने पास जबरदस्ती रखता है तो इसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

कामगार का पासपोर्ट अपने पास नहीं रख सकता नियोक्ता

इस बात की जानकारी दी गई है कि कामगार का पासपोर्ट नियोक्ता अपने पास नहीं रख सकता है। ऐसा करना कानूनन अपराध है। ऐसा करना human trafficking crimes के अंतर्गत अपराध माना जाता है। ऐसा करने वाले आरोपी को 15 साल तक की जेल और SR1 million का जुर्माना लगाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन पर आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

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