बड़ी संख्या में प्रवासी करते हैं काम
सऊदी में भारी मात्रा में प्रवासी कामगार काम करते हैं। ऐसे में कर्मचारियों सहित नियोक्ताओं के लिए नियम तय किए गए हैं। सभी को इन लेबर लॉ का पालन करना जरूरी होता है ताकि अधिकारों की रक्षा हो सके। अगर कोई कर्मचारी या नियोक्ता इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर जेल की सजा भी हो सकती है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है।
Ministry of Human Resources and Social Development के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि 21 रिक्रूटमेंट ऑफिसेज का लाइसेंस वापस ले लिया गया है।
किन नियमों का किया गया था उल्लंघन?
इन सभी ऑफिसेज का लाइसेंस इसलिए रद्द कर दिया गया है क्योंकि उनके द्वारा कई लेबर लॉ नियमों का उल्लंघन किया गया था। इन ऑफिस में अवैध कर्मचारियों को हायर करना, अपने क्लाइंट को रिफंड ना करना और गलत रिक्रूटमेंट शुल्क लेना आदि शामिल है।
नियम उल्लंघन पर तुरंत करें शिकायत
मंत्रालय के द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि अगर कहीं भी नियमों के उल्लंघन की जानकारी मिले तो तुरंत इसकी जानकारी Musaned number (920002866) या ऐप के जरिए दें।