- राज्य के बाहर रहने वाले प्रवासियों के निवास की परमिट की वैधता को बढ़ा दिया है।
Directorate General of Passports ने राज्य के बाहर रहने वाले प्रवासियों के निवास की परमिट की वैधता को बढ़ा दिया है। बता दे इसमें बिना किसी शुल्क के इस वैधता को बढ़ा दिया गया है।
- एक्सटेंशन की अवधि की सुविधा।
सोमवार को अपनी वेबसाइट पर पासपोर्ट एजेंसी ने कहा कि एक्सटेंशन की अवधि की सुविधा उनको है जिनके पास निकास और फिर से प्रवेश वीजा और जिनके पास वाणिज्यिक व्यापारी हैं। और नई व्यवस्था मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय सूचना केंद्र के सामंजस्य में है।
- यह सुविधा घरेलू प्रवासी श्रमिकों और परिवार के सदस्यों के लिए ही उपलब्ध होगा।
इससे पहले जुलाई में, King Salman Bin Abdul ने उन प्रवासियों के एक्सपायर रेजिडेंसी वीजा के एक्सटेंशन को मंजूरी दे दी थी, जो किंगडम में हैं और विदेश में तीन महीने तक बिना फीस या जुर्माना के काम करते हैं। Interior’s Absher app ने भी घोषणा की है कि यह सुविधा घरेलू प्रवासी श्रमिकों और परिवार के सदस्यों के लिए ही उपलब्ध होगा।
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