लोक अभियोजक ने दी चेतावनी

सऊदी लोक अभियोजक ने चेतावनी देते हुए बताया है कि ऑनलाइन क्राइम के आरोप में आरोपी पर करोड़ों का जुर्माना लगाया जा सकता है। चेतावनी दिया गया है कि अगर कोई इस आरोप में पकड़ा जाता है तो इसे गंभीर आरोप माना जायेगा।

बताते चलें कि ऑनलाइन पंजीकरण, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, या किसी तरह के सर्टिफिकेट के साथ छेड़छाड़ आरोपी पर भारी पर सकता है।

जुर्म से बचने की कोशिश करें

मामले में पकड़े जाने पर आरोपी पर 5 million riyals जुर्माना और 5 साल तक की जेल हो सकती है। कई मामले में आरोपी पर 7 साल जेल और 700,000 riyals का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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