सऊदी अरब के श्रम और सामाजिक विकास मंत्रालय ने कोरोनोवायरस महामारी के दौरान श्रमिकों और निजी व्यापार मालिकों के बीच संबंधों पर Guideline जारी किया है।

यह निजी व्यवसायों को काम के घंटे कम करने और अगले छह महीनों के दौरान कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने की अनुमति देता है. कामगारों की रोज़ाना और साप्ताहिक ड्यूटी की अवधि भी कम की जा सकती है.
 
 
मालिक और कंपनियां कामगारों के 40% तक वेतन कम कर सकते हैं. हालाँकि वेतन 40% से ज़्यादा कम करने की अनुमति नहीं है.
 
छह महीने के बाद भी कंपनियों और मालिकों को अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन का भुगतान हर हाल में करना होगा. कामगार 40% तक वेतन काटने का अब भी सरकार के बाद यह क़ानून व्यवस्था में नहीं कर सकते हैं वहीं अगर 40 प्रतिशत से अधिक उनकी सैलरी कर दी जाती है तो इसकी शिकायत हुआ लेबर डिपार्टमेंट को कर सकते हैं.

वहीं सरकार ने सख़्ती बरतते हुए अपने गाइडलाइन में यह भी कहा है कि मौजूदा स्थिति के तहत किसी भी कामगार का रोज़गार कॉन्ट्रैक्ट समाप्त नहीं किया जा सकता है कामगारों को कम वेतन पर अगले छह महीने तक काम कराने की अनुमति है.

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