वीजा से जुड़े नियमों की दी गई है जानकारी
सऊदी में रहने वाले प्रवासियों के लिए वीजा से जुड़े नियमों की जानकारी दी गई है। कहा गया है कि अगर किसी प्रवासी का iqama या residency permit एक्सपायर हो जाता है और वह तय समय पर वीजा रिन्यू नहीं करता है तो उसपर जुर्माना लगाया जाएगा।
सऊदी General Directorate of Passports (Jawazat) के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि प्रवासी को मेडिकल टेस्ट कराने के बाद जरूरी जुर्माना चुका देना चाहिए ताकि उन्हें इकामा प्रदान किया जा सके। प्रवासी को Absher या the Muqeem portal के जरिए जुर्माना चुकाया जाता है।
तीन महीने पर चुकाया जा सकता है ईकामा शुल्क
प्रवासियों का ईकामा प्रत्येक तीन महीने पर रिन्यू किया जाता है। उन्हें अपने डिपेंडेंट शुल्क भी प्रत्येक तीन महीने पर चुकाना होता है। इस बात का ख्याल रखें कि ईकामा शुल्क प्रत्येक तीन, 6 और 12 महीने पर चुकाया जा सकता है। समय पर वीजा रिन्यूअल जुर्माने से बचाता है।