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- कामगार को कॉन्ट्रैक्ट को जानकारी देनी जरूरी
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कामगार को बताना जरूरी
सऊदी मंत्रालय ने कहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को स्थगित किया जाता है तो इसकी जानकारी कामगार को देनी होगी। Ministry of Human Resources and Social Development के अनुसार वर्क कांट्रैक्ट को स्थगित किया जा सकता है लेकिन सामने वाले को इस बारे में एक सुनिश्चित समय सीमा के अंदर जानकारी देनी होगी।
एप्प के जरिए करें नियोक्ता की शिकायत
अगर कामगार को समय पर सैलरी नहीं मिलती है तो यह भी नियमों का उल्लंघन है और श्रम कानून के मुताबिक इसकी शिकायत की जा सकती है। इसके लिए कामगार को Ministry of Human Resources and Social Development के unif application का इस्तेमाल किया जा सकता है।
मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अगर नोटिस पीरियड नहीं दिया जाता है या कॉन्ट्रैक्ट को अवैध तरीके से तोड़ा जाता है तो उसे मुआवजा देना होगा। कामगार को कॉन्ट्रैक्ट स्थगित करने वाली बात कम से कम 60 दिन पहले बताना होगा।