प्रवासी कामगारों के कुछ शुल्क नियोक्ता के द्वारा दिया जाता है
सऊदी में प्रवासी कामगारों के कुछ शुल्क नियोक्ता के द्वारा दिया जाता है। Ministry of Human Resources and Social Development (HRSD) ने इस बाबत जानकारी दी है। ट्विटर के माध्यम से मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है।
यह सारे शुल्क होते हैं शामिल
इनमें शामिल है प्रवासी कामगार को लाने में लगा शुल्क, Accommodation शुल्क, इकामा और वर्क परमिट शुल्क, प्रोफेशन बदलने का शुल्क, Exit Re-Entry visa शुल्क और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद कामगार के घर लौटने का शुल्क।