आपके पास नियोक्ता के द्वारा प्रदान किया गया हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए
अगर आप सऊदी के प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको यह बात जानना बहुत जरूरी है कि आपके पास नियोक्ता के द्वारा प्रदान किया गया हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। Ministry of Human Resources and Social Development (MHRSD) ने पुष्टि की है कि यह नियोक्ता का फर्ज है कि वह सभी प्राइवेट सेक्टर के कामगारों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान करे।
कामगार पर निर्भर लोगों को भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान करना होगा
सिर्फ कामगार को ही नहीं उस पर निर्भर लोगों को भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान करना होगा। अगर कंपनी ऐसा करने से मना करती है तो कानून के मुताबिक उसे दंड दिया जाएगा। मंत्रालय ने हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल के साथ मिलकर लगातार अभियान भी चला रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी वास्तव में हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान कर रही है कि नहीं।
क्या होगी सजा?
अगर आरोपित कंपनी में 51 या इससे ज्यादा कामगार काम कर रहे हो तो इस पर 20,000 riyals प्रति कामगार के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। 11 से 50 कामगार काम कर रहे हो तो इस कंपनी पर 5,000 riyals प्रति कामगार के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। 10 या इससे कम कामगार काम कर रहे हो तो इस कंपनी पर 2,000 riyals प्रति कामगार के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।