कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है नियम

सऊदी में कामगारों सहित नियोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए नियम बनाए गए हैं। तमाम तरह की नियमों के बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि कामगारों को समय पर पेमेंट नहीं दिया जाता है। Ministry of Human Resources and Social Development (MHRSD) के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है जो भी नियोक्ता कामगार को समय पर पेमेंट नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

इस बात की जानकारी की गई है कि अगर नियुक्ति लगातार 3 महीने तक कामगार को पेमेंट नहीं करता है तो कामगार अपने मौजूदा नियोक्ता की अनुमति के बिना ही दूसरे नियोक्ता को सर्विस ट्रांसफर कर सकता है।

नियिता के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्यवाही

वहीं Mudad platform पर भी इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर कामगार समय पर पेमेंट नहीं करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कहा गया है कि अगर कामगार को समय पर पेमेंट नहीं किया गया तो करीब सभी सेवाओं को बंद कर दिया जाएगा। अगर नियुक्ति कामगार को समय पर सैलरी नहीं देता है तो उसे 10 दिन के अंदर कामगार से इस बात को स्पष्ट करना होगा। अगर कामगार नियोक्ता की बात से सहमत नहीं होता है तो उसे 3 दिन के अंदर ही आपत्ति दर्ज करानी होगी।

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