प्रोफेशन चेंज करने के लिए जरूरी है कामगार की सहमति
सऊदी Ministry of Human Resources and Social Development ने जानकारी देते हुए बताया है कि अगर कंपनी कामगार का प्रोफेशन बिना उसकी सहमति के बदल देती है तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?
तुरंत करें शिकायत
अगर कंपनी आपका प्रोफेशन बिना आपकी सहमति के बदल देती है तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ जरूरी निर्देशों का पालन करना होगा। मंत्रालय ने ट्विटर के माध्यम से बताया है कि आपकी इच्छा के विरुद्ध आप का प्रोफेशन चेंज करना कानूनी अपराध है। यह श्रम कानून का उल्लंघन है।
इसकी शिकायत Ministry of Human Resources and Social Development के वेबसाइट के जरिए की जा सकती है।
https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.hrsd.UnifiedApp