IPO Fraud: फ्रॉड का शिकार हुए आईपीओ निवेशकों को सेबी लौटा रहा है पैसे, तीसरे राउंड में 15 करोड़ रुपये किए जाएंगे वापस
इतिहास में तीसरी बार वापसी की प्रक्रिया
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) 2003 से 2005 में हुए आईपीओ में फ्रॉड के मामले में निवेशकों के पैसे वापस लौटा रहा है. इस प्रक्रिया का तीसरा चरण शुरू हो चुका है, जिसमें करीब 15 करोड़ रुपये वापस किए जाएंगे.
2.58 लाख निवेशकों का फायदा
24 अगस्त, 2023 को SEBI ने जानकारी दी है कि कुल 2.58 लाख निवेशकों को 14.87 करोड़ रुपये वापस किए जाएंगे. ये वो पैसे हैं जो आईपीओ धांधली के दौरान गलत तरीके से लिए गए थे.
पूरे मामले का जायजा
साल 2003 से 2005 के बीच 21 आईपीओ में धांधली हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए और SEBI को निवेशकों की पहचान करके उनके पैसे वापस करने के निर्देश दिए.
महत्वपूर्ण जानकारी | |
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पहला चरण | अप्रैल 2010 में 23.28 करोड़ रुपये वापस किए |
दूसरा चरण | 2015 में 18.06 करोड़ रुपये वापस किए |
तीसरा चरण | 2023 में 14.87 करोड़ रुपये वापस करने की प्रक्रिया शुरू |
कुल निवेशक | 13.57 लाख |
पैसे वापस पाने वाले निवेशक | 2.58 लाख |
प्रक्रिया की शुरुआत | 17 अगस्त 2023 |
SEBI की इस कदम से निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी, और यह भी साबित होगा कि निवेशकों के पैसे सुरक्षित हैं और उनका सही उपयोग होगा. यह कदम भारतीय शेयर बाजार के प्रति विश्वास बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण साबित होगा।