शारजाह, दुबई, अबूधाबी में कामगारों और कम्पनियों के लिए रात से नया क़ानून, 2 बार करना ही होगा कामगारों का Screening
संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह आबू धाबी दुबई और अन्य सारे क्षेत्रों में जहां पर प्रवासी कामगार या अन्य प्रकार के मजदूर वर्ग काम कर रहे हैं उनके लिए एक नया सर्कुलर जारी किया गया है.
नए सर्कुलर के अनुसार सारे कामगारों को काम पर जाने और लौटते समय दो बार कोरोना वायरस से सुरक्षा हेतु Screeing करना तय किया गया है. और इसके साथ ही कामगारों को उनके प्रदान किए गए आवास पर जांच शुरू कर दी गई है ताकि किसी के पास भी या वायरस पहुंचे तो उसका और फैलाव ना हो.

मंत्रालय ने साफ किया है कि अगर कोई भी कंपनी कामगारों से काम ले रही है तो दिन में दो बार या उससे अधिक जरूरत पड़ने पर कामगारों के जांच करना अति आवश्यक है अगर वह जांच की व्यवस्था नहीं कर सकते तो उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी और कंपनी को चलाने का आदेश वापस ले लिया जाएगा.
जानिए क्या होगा जाँच.
- दो बार कामगारों के बुखार नापें जाएंगे.
- सुबह काम पर निकलने से पहले उनकी एक बार जांच होगी
- कंपनी से काम करने के बाद लौटने पर उनके आवास पर एक बार जांच होगी.
- अगर किसी भी कामगार को बुखार या अन्य स्वास्थ संबंधी शिकायत आती है तो कोरोनावायरस के लक्षणों की जांच की जाएगी.
इतना ही नहीं नए आदेश के अनुसार जब गाड़ी में कामगारों को लाया या ले जाया जाएगा उस वक्त भी सैनिटाइजेशन और अन्य सुरक्षा मानकों का संपूर्ण ध्यान रखना अति अनिवार्य होगा.

बस में उपलब्ध सीटों की उपलब्धता के जगह मात्र 25% लोगों को बैठाया जाएगा, अर्थात अगर बस में 100 सीटें हैं तो उस बस में मात्र 25 कामगार को ही बैठाया जाएगा.
कामगारों को कैंटीन में खाते वक्त भी कम से कम 2 मीटर की दूरी बरकरार रखते हुए बैठने की इजाजत होगी जिसके साथ कैंटीन में भी कामगारों को शिफ्ट प्रति शिफ्ट हो सकता है खाना मुहैया कराया जाए, ऐसी व्यवस्था लगाई गई है ताकि छोटे कैंटीन में भी संक्रमण फैलने से रोका जा सके.

अगर किसी कोरोना वायरस के लक्षण आते हैं तो इसे तुरंत स्वास्थ्य प्राधिकरण को रिपोर्ट करना होगा अन्यथा कंपनी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.GulfHindi.com



