सरकार के द्वारा नागरिकों के लिए कई तरह के स्मॉल सेविंग स्कीम की व्यवस्था की गई है। NSS-87, PPF, और Sukanya Samriddhi schemes आदि स्कीम के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। सरकारी आदेश के अनुसार सभी पोस्ट ऑफिस और आर्थिक संस्थानों को इन नियमों का पालन करना होगा। 1 अक्टूबर यानी कि आज से कई नियमों में बदलाव हो जाएगा।
1 अक्टूबर से कई नियमों में किया जाएगा बदलाव
इस बात की जानकारी दी गई है कि एक बच्चे के लिए केवल एक पीपीएफ अकाउंट खोला जा सकेगा अगर एक से अधिक अकाउंट खोला जाता है तो उसे इरेगुलर मानते हुए केवल 4% का ब्याज दर दिया जाएगा। Sukanya Samriddhi अकाउंट जिनके गार्जियन ग्रैंड पैरेंट्स हैं उनकी गार्जियन शिप माता पिता को दी जाएगी।
यह साफ साफ कहा गया है कि अगर एक से अधिक पीपीएफ अकाउंट होंगे तो ब्याज दर केवल मेन अकाउंट पर दिया जाएगा। बाकी दूसरे अकाउंट पर कोई भी ब्याज दर नहीं दिया जाएगा। अकाउंट टर्म के दौरान ही अगर एनआरआई हो जाता है तो POSA interest केवल 30 सितंबर 2024 तक ही दिया जाएगा।