सऊदी अरब में प्रवासियों के लिए और स्थानीय कंपनियों में प्रवासियों के नौकरियों को लेकर लगातार कानून बेहतरी की दिशा में बनाए जा रहे हैं इसी सापेक्षा में एक और नया कानून लागू किया गया है जिसे सऊदी अरब के जनरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल इंश्योरेंस ने जारी किया है.
अब नए कानून के अनुसार कोई भी कंपनी किसी भी कामगार को बिना किसी वर्ग रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट के अपने यहां रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकती है और अगर ऐसा करते हुए कंपनी पकड़ी जाती है तो उसके ऊपर कम से कम 20000 सऊदी रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा.
ऐसी कई सारी प्रैक्टिस है जिसके जरिए वर्क वीजा प्रवासी कामगार हासिल कर लेते हैं और ऐसा हासिल करने में सऊदी अरब के अंदर कई सारी फर्जी कंपनियां भी तेजी से बढ़ी थी. इस नए कानून के आने के बाद एजेंट इन फर्जी कंपनियों के बाबत सऊदी अरब में वर्क वीजा देकर प्रवासी कामगारों को दाखिल नहीं करवा पाएंगे.
कानून का सही ढंग से पालन हो इसके लिए कंपनियां हमेशा सऊदी अरब के निगरानी में रहेंगी.
ऐसे वीजा पर आए हुए लोगों के लिए भी परेशानी ही मिलेगी क्योंकि ऐसे लोगों का पता लगने के तुरंत बाद सऊदी अरब के स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करने के जुर्म में उन्हें तुरंत वापस देश भेज दिया जाएगा और उनके ऊपर जुर्माना और जेल दोनों भी लगाया जा सकता है.