सऊदी अरब के कर विभाग और कस्टम प्राधिकरण में जानकारी दिया है और कहा है कि जो भी लोग सऊदी अरब से बाहर जा रहे हैं या बाहर से सऊदी अरब आ रहे हैं वहां इन 6 बातों का ध्यान रखें और अगर यह सामान लेकर आ रहे हैं या जा रहे हैं तो उन्हें कस्टम विभाग को जानकारी देना अति आवश्यक है अन्यथा उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी और उनके यात्रा रोक दी जाएगी.
पहला:
अगर आपके पास 60,000 सऊदी रियाल या उससे ज्यादा है तो आप अगर सऊदी अरब आ रहे हैं या सऊदी अरब से जा रहे हैं तो उससे पहले आपको कस्टम विभाग को इसकी जानकारी देनी होगी अन्यथा आपके ऊपर कार्यवाही तय हैं और यह कार्यवाही इलीगल मनी ट्रांसफर को लेकर किया जा सकता है जिसकी सजा लाखों रियाल का जुर्माना के साथ-साथ जेल भी है.
दूसरा:
व्यक्तिगत रूप से खरीदे हुए गिफ्ट की वैल्यू 3000 सऊदी रियाल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अन्यथा इसे तस्करी के अंतर्गत मामला लिया जाएगा.
तीसरा:
कोई भी ज्वेलरी या सोने की चीजें, या अन्य महंगे पत्थर इत्यादि 60000 सऊदी रियाल से ज्यादा के नहीं होने चाहिए.
चौथा:
वह सारे आइटम जो सऊदी अरब में प्रयोग के लिए प्रतिबंधित है जैसे कि सिगरेट इत्यादि. इसको लेकर अपना ही सऊदी अरब आ सकते हैं या नहीं सऊदी अरब से बाहर जा सकते हैं.
पांचवा:
200 सिगरेट से ज्यादा लेकर जाने पर उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी.
छठा:
किसी भी प्रकार के सामान्य जो व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हैं.
अगर इनमें से कोई भी चीज आप लेकर जा रहे हैं तो उसकी जानकारी आप सऊदी अरब के कस्टम विभाग को जरूर दीजिए अन्यथा एयरपोर्ट पर आपको रोका जाएगा और आपकी यात्रा को स्थगित भी किया जाएगा इसके साथ आपके ऊपर जुर्माने के साथ-साथ सऊदी अरब के कानून के अनुसार कार्यवाही की जाएगी.