Taa-meen बीमा पॉलिसी

Taa-meen नामक बीमा पॉलिसी, मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MOHRE) द्वारा अक्टूबर 2018 को लागू की गई थी। यह हेल्थ पॉलिसी से बिल्कुल अलग है। यह कर्मचारियों की सुरक्षा और फायदे की बात करती हैं।

इतनी लगती है लागत

निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बीमा पॉलिसियां Dh120 की लागत की हैं और दो साल के लिए वैध हैं। घरेलू कर्मचारियों के लिए, पॉलिसी की लागत Dh60 है और एक वर्ष के लिए वैध है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुल बीमा राशि Dh20,000 तक होती है। कुल बीमा राशि दोनों घरेलू श्रमिकों और MOHRE के साथ registered कंपनियों के कर्मचारियों के लिए समान है।

ये मिलता है लाभ

अगर कंपनी दिवालिया हो जाए या कर्मचारियों के लाभों का भुगतान करने में असमर्थ हो तो प्रति कर्मचारी को Dh20,000 का अधिकतम बीमा कवरेज प्रदान करेगी साथ में • vacation allowance • overtime allowance • unpaid wages
• return air ticket • work injury, after it is determined by a court ruling • end of service benefits का लाभ मिलेगा।

 

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