अगर आप भी युवा हैं और नौकरी की इच्छा रखते हैं ख़ासकर से केंद्र सरकार के पुलिस बल और अन्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए तो अपने शरीर पर बने टैटू को तुरंत ग़ौर कर लें और जल्द से जल्द उसे हटवा लें अन्यथा आपके भर्ती पर संशय हो सकता है.
नियम में हैं साफ़ मनाही
दाहिने हाथ पर धार्मिक टैटू बने होने पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) और अन्य बलों में भर्ती के लिए अनुपयुक्त घोषित किए जाने पर एक व्यक्ति ने अधिकारियों के इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. अधिकारियों के वकील ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि दाहने हाथ से सलामी दी जाती है और यह टैटू गृह मंत्रालय के प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के तहत मान्य नहीं है.
भर्ती के लिए हटाना पड़ा टैटू
याचिकाकर्ता ने कहा था कि वह एक छोटी सी लेजर सर्जरी द्वारा टैटू को हटाने के लिए तैयार है. अदालत ने विस्तृत चिकत्सा जांच पर गौर किया और समीक्षा चिकत्सा जांच से पता चला कि उसमें कोई अन्य दोष नहीं पाया गया था. अदालत ने उस व्यक्ति को टैटू हटाने के बाद अधिकारियों द्वारा गठित नए मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश होने की छूट देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया.