टैक्स बचाना हर व्यक्ति की इच्छा होती है, और इसके लिए विभिन्न निवेश और खर्च किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका परिवार भी आपके टैक्स बचाने में मदद कर सकता है? आइए जानते हैं कैसे आपके माता-पिता, जीवनसाथी, और बच्चे आपके टैक्स बचत में योगदान दे सकते हैं।
माता-पिता के माध्यम से टैक्स बचत
- माता-पिता को दें रेंट, क्लेम करें HRA: यदि आप अपने माता-पिता के साथ रहते हैं, तो आप उन्हें रेंट देकर HRA क्लेम कर सकते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 80GG के तहत आप अपने माता-पिता को किराएदार दिखाकर HRA पर टैक्स डिडक्शन पा सकते हैं।
- टैक्स सेविंग स्कीम मां-बाप के नाम पर लें: सीनियर सिटीजन को अधिकतर टैक्स सेविंग स्कीम में अतिरिक्त फायदे मिलते हैं। इसलिए, आप उनके नाम पर निवेश कर सकते हैं।
- माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लें: आप अपने माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेकर टैक्स बचा सकते हैं। 65 वर्ष से कम उम्र के माता-पिता के लिए आप 25,000 रुपये तक, और 65 वर्ष से अधिक उम्र के लिए 50,000 रुपये तक की टैक्स छूट पा सकते हैं।
जीवनसाथी के माध्यम से टैक्स बचत
- ज्वाइंट होम लोन से फायदा: अगर आप और आपका जीवनसाथी संयुक्त रूप से होम लोन लेते हैं, तो दोनों ही टैक्स बेनेफिट का दावा कर सकते हैं।
- पत्नी को दें पैसे और शेयर बाजार में कराएं निवेश: आप अपनी पत्नी को पैसे दे सकते हैं और उनके नाम पर शेयर बाजार में निवेश करवा सकते हैं।
- पत्नी की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन: यदि आप अपनी पत्नी के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं, तो आपको उस लोन पर लगने वाले ब्याज पर टैक्स छूट मिलेगी।
- हेल्थ इंश्योरेंस: आप अपनी पत्नी का अलग से या फैमिली फ्लोटर इंश्योरेंस के तहत हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हैं।
बच्चों के माध्यम से टैक्स बचत
- बच्चों की स्कूल/कॉलेज फीस: आप अपने बच्चों की स्कूल या कॉलेज की फीस पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।
- हेल्थ इंश्योरेंस: फैमिली फ्लोटर स्कीम के तहत आप अपने बच्चों का हेल्थ इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं।
- बच्चों के नाम पर निवेश: आप बच्चों के नाम पर विभिन्न निवेश योजनाओं में निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं।
- बच्चों के लिए एजुकेशन लोन: बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लेने पर आप टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।