नई दिल्ली: दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने डीटीएच (DTH) ऑपरेटरों के लिए एक बड़ी राहत की सिफारिश की है। TRAI ने सिफारिश की है कि मार्च 2027 से इन ऑपरेटरों को लाइसेंस शुल्क नहीं देना चाहिए। वर्तमान में, डीटीएच ऑपरेटरों को तिमाही आधार पर औसत आय का 8% शुल्क देना होता है।
TRAI ने इस क्षेत्र में भी बदलाव करने की सलाह दी है। नियामक ने कहा है कि अब लाइसेंस शुल्क को 3% तक कम कर देना चाहिए। यानी ऑपरेटरों को अब औसत आय का सिर्फ 3% शुल्क देना होगा। इसके अलावा, चार साल बाद, जब लाइसेंस शुल्क शून्य हो जाएगा, तब भी ऑपरेटरों को सुरक्षा के तौर पर 5 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी मंत्रालय के पास जमा करनी होगी।
यह सिफारिश डीटीएच ऑपरेटरों के लिए सबसे बड़ी राहत साबित हो सकती है क्योंकि इससे उनके व्यापार में काफी बचत हो सकती है। यह खबर उन ऑपरेटरों के लिए बहुत ही आनंददायक हो सकती है जो वर्तमान में लाइसेंस शुल्क के चलते अपने व्यापार को संचालित करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं।