नमस्कार पाठकों, आज की ख़बर हम लाए हैं भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) की ओर से की गई नई घोषणा के बारे में। मोबाइल यूजर्स के लिए एक और अच्छी खबर आई है। TRAI ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। ये नए नियम आज, 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं।
केवल 7 दिनों में होगा SIM Port
अब तक मोबाइल नंबर पोर्ट कराने के लिए 10 दिनों का वेटिंग पीरियड होता था। TRAI ने इसे घटाकर अब 7 दिनों कर दिया है। इसका मतलब अब यूजर्स को अपने मोबाइल नंबर पोर्ट करने के लिए केवल 7 दिनों का इंतजार करना होगा।
साइबर क्राइम में कमी का प्रयास
TRAI का यह कदम बढ़ते साइबर क्राइम को कम करने और रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। पहले मोबाइल फोन खो जाने पर FIR दर्ज कराते ही सेम नंबर का नया SIM कार्ड मिल जाता था। लेकिन नए नियमों के तहत अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर कोई यूजर अपने फोन को खो देता है, तो उसे नया SIM कार्ड पाने के लिए 7 दिनों तक इंतजार करना होगा।
आवेदन प्रक्रिया और वेरिफिकेशन
नए नियमों के तहत, यूजर को अपना मोबाइल नंबर पोर्ट या स्वैप करने के लिए पहले आवेदन करना होगा। इसके बाद यूजर को अपने मोबाइल नंबर और अन्य डिटेल्स वेरिफाई करनी होंगी। उसके बाद, यूजर को एक ओटीपी प्राप्त होगा जिसे उपयोग कर मोबाइल नंबर पोर्ट किया जा सकेगा। यह प्रक्रिया फ्रॉड मोबाइल नंबरों पर रोक लगाने में मदद करेगी।
पहचान पत्र और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य
TRAI के नए नियम के अनुसार, मोबाइल नंबर पोर्ट कराने के लिए यूजर्स को अपना पहचान पत्र और एड्रेस सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा।