UAE में इस वीजा की मिलती है सुविधा

अगर आप रिटायरमेंट के बाद भी United Arab Emirates (UAE) में रहना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से कई तरह की वीजा की सुविधा दी जा रही है जिसकी मदद से यूएई में 5 वर्षीय रेजिडेंस वीजा का लाभ उठा सकते हैं।

बताते चलें की सुविधा की शुरुआत नवंबर वर्ष 2021 में की गई थी। इसकी मदद से विदेशी संयुक्त अरब अमीरात में रह सकते हैं।

इस 5 वर्षीय रेजिडेंस वीजा के लिए क्या होनी चाहिए योग्यता?

इस वीजा की सेवा का लाभ उठाने के लिए आवेदक की उम्र 55 साल या इससे अधिक होनी चाहिए। Retirement के 15 साल पहले तक काम किया हुआ होना चाहिए।

वहीं आवेदक के पास one million Dirhams का प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। one million दिरहम तक का फाइनेंशियल सेविंग होना चाहिए। Dirhams 180,000 का एक्टिव इनकम होना चाहिए।

आपको वीजा एप्लीकेशन सपोर्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट जमा करना होगा।

किन काजगतों की होगी जरूरत?

आवेदक के पास पासपोर्ट का कॉपी होना चाहिए। इसके अलावा Marriage certificate copy होना चाहिए। मौजूदा वीजा का कॉपी होना चाहिए। इसके अलावा End of service letter, इनकम, इनकम प्रूफ, 6-month bank statement, Savings, रिटायरमेंट लेटर का प्रूफ, सेविंग प्रूफ और हेल्थ इंश्योरेंस और सभी जरूरी दस्तावेज का काम करना होगा।

 

6 Years of experience in journalism. Satyam holds journalism degree from patna J.D Women College. Satyam has been a sound voice for expats of India in mid-east and world. Associated with Gulfhindi.com since 2020. Can be reached at [email protected] with Subject line "Reach Satyam kumari."

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