Cybercrime Law में इसके लिए सजा भी निर्धारित की गई
संयुक्त अरब अमीरात में हादसे में घायल या मृत व्यक्ति की फोटो निकालना एक जुर्म है। UAE Cybercrime Law में इसके लिए सजा भी निर्धारित की गई है। 2 जनवरी, 2022 को आए इस नए कानून में इस तरह की हरकत करने वाले लोगों के लिए सजा की व्यवस्था की गई है। पुलिस ने बताया है कि हादसे में मृत या घायल व्यक्ति की फोटो लेना, उसे सोशल मीडिया या कहीं भी शेयर करना Law No. 34 of 2021 के आर्टिकल 44 में जुड़े पैराग्राफ का उल्लंघन है।
यह मिलेगी सजा
कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि लोग बिना पूछे हादसे में पीड़ित की फोटो ले लेते हैं और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। जिस कारण पीड़ित को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस तरह की हरकत करने पर 6 महीने की जेल या Dh150,000 से लेकर Dh500,000 तक का जुर्माना या दोनों की सजा दी सकती है।
तस्वीरों को एडिट करने पर भी पाबंदी
इसके अलावा तस्वीरों को मोबाइल या कंप्यूटर का इस्तेमाल कर एडिट करना भी जुर्म है। इसके लिए एक साल तक की जेल या Dh250,000 से लेकर Dh500,000 तक का जुर्माना या दोनों की सजा दी सकती है।