Airport पर कस्टम नियमों का पालन करना होगा
संयुक्त अरब अमीरात में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार कोई भी यात्री Dh60,000 या इतने ही मूल्य के कीमती सामान के साथ यात्रा करता है तो इसकी जानकारी कस्टम अधिकारियों को देना अनिवार्य है। यूएई Federal Authority for Identity and Citizenship, Customs, and Ports Security ने इस बाबत जोड़ दिया है कि यात्रियों को कस्टम नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
नहीं है कैश लिमिट
आप ऐसा न सोचें कि एक लिमिट के अंदर ही रकम लेकर एयरपोर्ट पर यात्रा की अनुमति है बल्कि अधिकारियों का कहना है कि यूएई में यात्रियों को अपने साथ ले जाने वाली रकम पर कोई लिमिट नहीं लगाया गया है। लेकिन सुरक्षा कारणों से लोगों को यह सलाह दी जाती है कि वह Dh60,000 से अधिक के पैसे या कीमती सामान के साथ अगर यात्रा कर रहे हैं तो उन्हें इसकी जानकारी कस्टम अधिकारियों के साथ जरूर सांझा करें।
बताते चलें कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को यह अधिकार है कि वह यूएई से Dh60,000 से कम की अमाउंट के साथ यात्रा कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति चाहे तो वह आवागमन कर सकता है, वह Dh60,000 से कम की रकम को कस्टम अधिकारियों के साथ सांझा करने के लिए बाध्य नहीं है।