संयुक्त अरब अमीरात से एक बड़ी खबर अभी अभी सामने आई है. उन सारे लोग जिनके वीजा 1 मार्च से पहले एक्सपायर कर गए हैं वह लोग अगस्त तक बिना किसी फाइन के देश छोड़कर. एक वरिष्ठ इमीग्रेशन अधिकारी ने यह जानकारी साझा किया.
आज सोमवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में मेजर जनरल सईद रकन अल रशीद ने एमनेस्टी स्कीम की घोषणा की जो 18 अगस्त तक चलेगी और इसमें हर प्रकार के जुर्माने की माफी देकर उल्लंघनकरता को देश छोड़ने के लिए रास्ता देगी. यह एमनेस्टी इन सब लोगों के ऊपर लागू होगी जो अवैध रूप से देश के अंदर बिना वीजा के या विजिट विजा या टूरिस्ट विजा की एक्सपायर 1 मार्च से पहले हो जाने की वजह से रह रहे हैं.
जो भी संयुक्त अरब अमीरात का नागरिक है और अगर उसका visa कोविड-19 के वजह से एक्सपायर हो गया है तो उसे 31 दिसंबर तक कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी उसका वीजा 31 दिसंबर तक वैध माना जाएगा. वह सारे लोग जिनका भी जाए 1 मार्च के बाद एक्सपायर किया है वह लोग संयुक्त अरब अमीरात में 31 दिसंबर तक बिना किसी जुर्माने के रह सकते हैं.
मुख्य बातें इस तरीके से आप समझ ले
- अगर आपका वीजा 1 मार्च से पहले एक्सपायर हो गया है: आपको 18 अगस्त से पहले एमनेस्टी के माध्यम से बिना कोई जुर्माना दिए हुए देश छोड़ना होगा.
- अगर आपका वीजा 1 मार्च के बाद एक्सपायर हो गया है: आपको 31 दिसंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में बिना जुर्माने की रहने की मंजूरी है.
जो भी उल्लंघनkarta एमनेस्टी के जरिए वापस जाना चाहता है उसके पास वैध पासपोर्ट होना अति आवश्यक है.
कैसे एमनेस्टी के जरिए वापस अपने देश जा सकते हैं ?
इस बार इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी एमनेस्टी सेंटर जाने की जरूरत है. जिनके भी विजिट या टूरिस्ट वीजा एक बार कर चुके हैं वह सीधा दुबई एयरपोर्ट जा सकते हैं. और इमीग्रेशन डिपार्टमेंट पर 48 घंटा पहले अपने फ्लाइट से पहुंचकर सारे प्रोसीजर पूरा करने हैं.
जो लोग शारजाह, अबू धाबी, रस अल खैमाह, एयरपोर्ट के जरिए जाना चाहते हैं उन्हें 6 घंटे पहले इमीग्रेशन डिपार्टमेंट एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा और वहां सारे प्रोसीजर पूरा करने होंगे.
प्राधिकरण ने जोर देकर कहा है कि जो भी एमनेस्टी का लाभ ले रहा है वह अपने पूरे परिवार के साथ उसी वक्त देश छोड़ कर जाना होगा.
सामान्य flight संचालन के बाद ही आप एयरपोर्ट पर जाएं, या उन देशों के लोग एयरपोर्ट पर जा सकते हैं जिनके देश ऊपर से अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा प्रतिबंध हट गया है वह लोग सीधा पहुंचकर इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं.
अगर आप एमनेस्टी के माध्यम से अपना सारा जुर्माना माफ करवाना चाहते हैं या इससे संबंधित कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप टोल फ्री नंबर 800453 डायल कर सकते हैं.
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